असीमानंद: बेल के ख़िलाफ़ सरकार की अपील नहीं

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2007 के समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के अभियुक्त स्वामी असीमानंद को मिली ज़मानत के ख़िलाफ़ अपील नहीं करेगी.
फ़रवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए बम धमाके में कम से कम 68 लोग मारे गए थे जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे.
मंगलवार को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हरीभाई चौधरी ने लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एनआईए को बेल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कोई वजह नहीं मिली.
चौधरी का कहना था, ''एनआईए ने स्पेशल लीव पीटीशन फ़ाइल करने पर विचार किया. एनआईए ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट में बेल को चुनौती देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं.''
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अगस्त 2014 में असीमानंद को सशर्त ज़मानत दी थी. लेकिन ज़मानत की शर्तें पूरी न करने के कारण असीमानंद अभी भी जेल में बंद हैं.
गृहराज्य मंत्री ने लोकसभा को ये भी बताया कि सरकार ने मक्का मस्जिद बम धमाके के दो अभियुक्तों- देवेंद्र गुप्ता और लोकेश शर्मा को मिली ज़मानत के ख़िलाफ़ भी अपील नहीं करने का फ़ैसला किया है.
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