अनलॉक 5: दिवाली-दशहरा पहले क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा

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दशहरा, दुर्गा पूजा और दीवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं.

गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों में कई क्षेत्रों में काफ़ी हद तक रियायतें दी गई हैं और स्कूल-कॉलेज और सिनेमाहॉल खोलने को लेकर स्थिति साफ़ की गई है.

हालाँकि कंटेनमेंट ज़ोन्स में 31 अक्टूबर तक सख़्ती बरतने के निर्देश हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सज़ा का प्रावधान अब भी बरक़रार है.

जानिए, सरकार की नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं:

स्कूल और कॉलेज

कोरोना लॉकडाउन के बाद मार्च से देश भर में बंद स्कूल-कॉलेज 15 अक्टूबर से खोले जाएंगे. हालांकि इस मसले पर अंतिम फ़ैसला राज्यों और इससे जुड़ी संस्थाओं पर छोड़ा गया है.

केंद्र सरकार के मुताबिक़ 10 साल से कम उम्र के बच्चे ख़तरे वाले समूह में हैं, इसलिए उनके स्कूल खोलने का फ़ैसला स्कूलों से सलाह करके लिया जाएगा. नाबालिग़ छात्रों के स्कूल जाने के फ़ैसला उनके अभिभावकों की सहमति से ही होगा.

इस दौरान हाज़िरी अनिवार्य नहीं होगी. गृह मंत्रालय का कहना है ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को अब भी प्राथमिकता और प्रोत्साहन दिया जाएगा.

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सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क

नई गाइडलाइंस के तहत सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एग्ज़ीबिशन हॉल और एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति दे दी है. हाँलाकि इन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोला जाएगा.

सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में 50 प्रतिशत से ज़्यादा सीटें नहीं भरी जा सकती. यानी आधी सीटें खाली रहेंगी. ये छूट कंटेनमेंट ज़ोन वाले इलाकों को नहीं मिलेगी.

सरकार के मुताबिक़, इसके लिए अलग से गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी. इन जगहों को अब तक इसलिए बंद रखा गया था क्योंकि आशंकाएं थीं कि यहां अक्सर भीड़ होती है.

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मास्क और फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग

सभी सार्वजनिक स्थानों, दफ़्तरों और सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है. इन जगहों पर लोगों को फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) बनाए रखना भी अनिवार्य होगा.

दुकानों में भी फ़िज़िकल डिस्टेसिंग का ख़याल रखना ज़रूरी होगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर तय नियमों के मुताबिक़ जुर्माना लगाया जाएगा.

आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल

दफ़्तरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कराने और उसका इस्तेमाल कराने की हरसंभव कोशिश होनी चाहिए.

ज़िला प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को आरोग्य सेतु इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए निर्देश

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपनी सुविधा के लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों में ढील नहीं दे सकेंगी. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की मंज़ूरी के बिना लॉकडाउन भी नहीं लगाया जा सकेगा.

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कुछ और बातें...

  • राज्य कुछ शर्तों के साथ 100 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त दे सकते हैं.
  • राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
  • पैसेंजर ट्रेनें, घरेलू उड़ानें और वंदे भारत मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ाने पहले की तरह जारी रहेंगी.
  • जहां तक मुमकिन हो, लोगों को 'वर्क फ़्रॉम होम' (घर से काम) करने की सुविधा दी जाए.
  • दफ़्तरों और अन्य जगहों पर में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाए.
  • बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.
  • खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्वीमिंग पूल भी खोल दिए जाएंगे. इस बारे में खेल मंत्रालय अलग से दिशानिर्देश जारी करेगा.

अनलॉक-5 के लिए गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश पढ़ने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं.

वीडियो कैप्शन, कोरोना महामारी की पाबंदियों के बीच मानसिक रोगियों के लिए हालात

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