बैन क़ायम रखने की ट्रंप की अपील ख़ारिज
इमेज स्रोत, Getty Images
अमरीका में एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन की उस अपील को ख़ारिज कर दिया है जिसके तहत उसने ट्रैवल बैन पर एक अमरीकी जज की रोक को हटाने का अनुरोध किया था.
इसका मतलब यह हुआ कि सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमरीका आने पर प्रतिबंध के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के आदेश पर अस्थाई रोक तब तक कायम रहेगी जब तक कि इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती.
इस बीच बड़ी विमान सेवाएँ उन सात मुख्यतः मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियो को अमरीका जाने दे रही हैं जिनके अमरीका जाने पर ट्रंप के एक आदेश से अस्थायी रोक लगा दी गई थी.
कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन और उनके यात्रा बैन के फ़ैसले को चुनौती देनेवाले राज्यों को इस मामले में अपनी दलील रखने के लिए सोमवार तक का वक़्त दिया है.
इमेज स्रोत, Getty Images
अमरीका के कई राज्यों के वकीलों ने कहा है कि यह प्रतिबंध ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने बैन पर रोक लगाने के न्यायाधीश के फ़ैसले की आलोचना की है और कहा है कि इससे अमरीका में संभावित चरमपंथियों के प्रवेश का रास्ता खुलेगा.
उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर फ़ेडरल कोर्ट के रोक लगानेवाले न्यायाधीश की निन्दा की और चेतावनी दी कि इसके कारण अमरीका में बुरे और ख़तरनाक लोग भर जाएँगे.
रोक को चुनौती देते हुए न्याय विभाग ने कहा है कि ट्रैवल बैन पर रोक लगाना ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के तहत उठाए गए कदम पर सवाल खड़ा करना है.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)
टॉप स्टोरी
ज़रूर पढ़ें
सबसे अधिक लोकप्रिय
सामग्री् उपलब्ध नहीं है